संलग्न
जुड़ा हुआ
प्रासंगिक
प्रासंगिक व्यय
Nonessential
Accompanying
Ensuant
Resultant
Sequent
It was considered as incidental to the main process.
उसे प्रमुख प्रक्रिया के आनुषंगिक के रूप में माना गया ।
It has been enacted to provide for the establishment of a Bureau for the harmonious development of the activities of standardisation, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto.
इसे वस्तुओं के मानकीकरण, चिह्नीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन के कार्यकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास तथा उससे संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले मामलों के लिए ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।
Although it may not have been stated explicitly in the sub - clause, an act which is either essential or incidental for the achievement of the main objects of the company is deemed to be valid.
चाहे उसे उप - खंड में सुस्पष्ट रूप में कहा न गया हो, किन्तु मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य जरूरी हो या उसके संदर्भ में प्रासंगिक हो, वह करना कंपनी के लिए वैध है ।
His literary contributions in Bengali were rather incidental, in the sense that they were the result of his efforts at exposition of his religious beliefs in well - chosen language and in a systematic manner.
बाड्ला साहित्य को उनका अवदान एक तरह से उनका गौण कार्य था, क्योंकि अपने धार्मिक विचारों को सुचिंतित भाषा में और सुसंगत पद्धति से स्थापित करने की प्रक्रिया में ही उस साहित्य की रचना हुई थी ।
But if a company wants to commence new business at the proposed branch office, which is not incidental to its existing business, then it has to pass a special resolution.
परन्तुा यदि कम्प नी नई प्रस्तावित शाखा कार्यालय में नया व्याषपार शुरू करना चाहती है जो इसके मौजूदा व्याबपार का प्रासंगिक नहीं है तब इसे विशेष संकल्पई पारित करना है ।
The Semi - Conductor Integrated Circuits Layout - Design Act, 2000 has been enacted to provide for the protection of semiconductor integrated circuits layout - designs and for matters connected therewith or incidental thereto.
सेमी कंडक्ट र एकीकृत परिपथ ले - आउट डिजाइन, 2000 का अधिनियम सेमी कंडक्ट र एकीकृत परिपथ ले - आउट डिजाइन की रक्षा और उससे संबंधित मामलों या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए किया गया है ।
The Bonded Labour System Act, 1976 was enacted to provide for the abolition of bonded labour system with a view to preventing the economic and physical exploitation of the weaker sections of the people and for matters connected therewith or incidental thereto.
बंधुआ मज़दूरी प्रथा अधिनियम, 1976 बंधुआ मज़दूरी की प्रथा उन्मू लन हेतु अधिनियमित किया गया था ताकि जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और वास्तुविक शोषण को रोका जा सके और उनसे जुड़े एवं अनुषंगी मामलों के संबंध में कार्रवाई की जा सके ।
The Act was enacted to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oilfields, plantations, ports, railway companies, shops or other establishments employing ten or more persons and for matters connected therewith or incidental thereto.
इस अधिनियम का अधिनियम फैक्ट्रियों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेलवे कम्प नियों, दुकानों अथवा ऐसे अन्य प्रतिष्ठाैनों जिसमें दस अथवा इससे अधिक व्यनक्ति नियोजित हों, में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने अथवा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए एक योजना की व्यकवस्थाग करने हेतु किया गया है ।
This Act was enacted to protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate, the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto.
इस अधिनियम का अधिनियमन प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों का संरक्षण करने तथा प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन करने तथा उसे विनियमित करने तथा उससे संबधित या आनुषंगिक मामलों के लिए किया गया था ।
According tp this article, a Bill is deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the matters relating to: a the imposition, abolition, remission, alteration of any tax ; b the regulation or borrowing of money by the govern - ment ; c the payment of moneys into or withdrawal of moneys from the Consolidated or the Contingency Funds of India ; d declaring a new item to be expenditure, charged on the Consolidated Fund ; and e any matter incidental to any of the matters specified in sub - clauses a to f of Art. 110 1.
इस अनुच्छेद हमरी संसद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हों, अर्थात— क किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन ; ख सरकार द्वारा धन का विनियमन या ऋण लेना ; ग भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना ; घ किसी नये व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना ; और ङ अनुच्छेद 110 1 के उपखंड क से च में उल्लिखित किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय ।