संज्ञान
Knowingness
Incognizance
No cognisance was taken of their complaints.
उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी ।
Secondly: That you, on or about the 12 months preced - ing 15th May, 1908 at various places in Bengal Trial of Sri Aurobindo Ghose and Others including 32, Muraripukur Road, Maniktola, at - tempted to wage war against His Majesty the King Emperor of India and thereby committed an offence punishable under Section 121 of the Indian Penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions.
दूसरा: कि तुमने 15 मई, 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास, 32, मुरारीपुकर रोड, मानिक टोला समेत, बंगाल में कई स्थानों पर भारत के महामहिम सम्राट के विरूद्ध युद्ध करने का प्रयास किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचाराधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया ।
” Fourthly: That you, on or about the 12 months preced - ing 15th May, 1908 at various places in Bengal including 32, Muraripukur Road, Maniktola conspired among yourselves and with other persons to commit all or any of the offences under Section 121 of the Indian Penal Code, as set forth in the above three counts, and thereby committed an offence punishable under Section 121 - A. of the Indian Penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions.
कि तुमने 15 मई 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास, 32, मुरारीपुकर रोड, मानिक टोला समेत, बंगाल में कई स्थानों पर आपस में मिलकर और अन्य व्यक्तियों के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत आने वाले सभी या उनमें से कुछ अपराध किये, जो पहले तीन अभियोगों में बताए जा चुके हैं और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121 - ए के अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचाराधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किये.
The Governor and town judges dealt with civil cases, whereas the Kotwal took cognisance of criminal cases.
सूबेदार और कस्बे के न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करते थे जबकि कोतवाल दांडिक मामलों को देखता था ।
” SeventhlyiThat you, on or about 12 months preceding 15th May, 1908 at various places in Bengal Including 32, Muraripukur Road, Maniktola, collected men, arms or ammunitions or otherwise prepared to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war aginst His Majesty the King Emperor of India and thereby committed an offence punishable under Section 122 of the Indian Penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions.
कि तुमने 15 मई 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास, 32, मुरारीपुकर रोड, मानिक टोला समेत, बंगाल में कई स्थानों पर लोग, हथियार और गोली - बारूद एकत्र किये और भारत में महामहिम सम्राट के विरूद्ध युद्ध करने का इरादा या युद्ध करने की तैयारी की और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 122 क अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचाराधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया.
It also has original jurisdiction to try Sessions cases, but it has no power to take cognisance of such cases unless they are committed by a Magistrate.
उसके पास सत्र के मामलों की सुनवाई करने की आरंभिक अधिकारिता भी होती है किंतु उसे मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किए बिना उनके संज्ञान की शक्ति नहीं होती ।
Section 473 CrPC speaks of a situation where a court may take cognisance of an offence after the expiry of the limitation period under Section 468 CrPC.
सीआरपीसी की धारा ४७३ एक ऐसी स्थिति को अभिव्यक्त करती है जहाँ न्यायालय सीआरपीसी की धारा ४६८ के तहत परिसीमा की अवधि की समाप्ति के बाद एक अपराध का संज्ञान ले सकता है.
Bharat Petroleum has taken cognisance of this situation well in time and has been taking radical steps to keep itself attuned to the changing times, realising that the future belongs to those who listen and adapt to their customers.
भारत पेट्रोलियम ने समय रहते स्थिति का जायज़ा लिया और बदलते समय के साथ चलने के लिए बुनियादी कदम उठा रही है क्योंकि कंपनी यह मानती है भविष्य उसका है जो ग्राहकों की सुने और उनके अनुरूप ढले ।
” And that you thereby committed an offence punishable under Section 124 - A of the Indian Penal Code and within the cognisance of the High Court. ”
अतः तुमने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 - ए के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया.
” Sixthly: That you, on or about 12 months preceding 15th May, 1908 at various places in Bengal in - cluding 32, Muraripukur Road, Maniktola, con - spired amongst yourselves and with other persons to overawe by criminal force the Government of India or the local Government of Bengal and thereby committed an offence punishable under Section 121 - A of the Indian Penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions. ”
छठा: कि तुमने 15 मई 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास, 32, मुरारीपुकर रोड, मानिक टोला समेत, बंगाल में कई स्थानों पर आपस में मिलकर और अन्य व्यक्तियों के साथ, भारत सरकार तथा बंगाल की स्थानीय सरकार को अनुचित तरीकों से आतंकित करने का षड्यंत्र किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121 - ए के अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचाराधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया.