इनाम
उपदान
सेवोपहार
परिदान
Pourboire
Baksheesh
Bakshish
Bakshis
Backsheesh
Employers are statutorily liable to pay amount of gratuity equivalent to 15 days of last drawn basic salary.
नियोक्तारओं का सांविधिक दायित्वं अंतिम आहरित वेतन के 15 दिन के वेतन के बराबर राशि भुगतान करने का होता है ।
The death cum retirement gratuity is given all government employees.
सभी सरकारी कर्मचारियों को मृत्युतया सेवा निवृत्ति उपदान दिया जाता है ।
Those relating to the provident fund and gratuity provisions.
वे जिनका संबंध भविष्य निधियों और उपदान प्रावधानों से है ।
In the case of seasonal establishments, gratuity is payable at the rate of seven days ' wages for each season.
जिन प्रतिष्ठानों मे विशेष सीजन में काम होता है, उनमें हर सीजन में सात दिन के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी दी जाती है ।
Under it, all retiral benefits like superannuation, provident fund, gratuity and house rent allowances are proportionate to basic salary.
इसके अंतर्गत, सेवानिवृत्ति संबंधी सभी फायदे जैसे अधिवर्षिता, भविष्यत निधि, ग्रेच्युयटी तथा मकान किराया भत्ता, मूल वेतन के समानुपातिक हैं ।
A committee has been formed to decide the Compensatory gratuity.
क्षतिपूरक आनुशोषिक के निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है ।
Gratuity received from a previous employer is to be pooled with gratuity received from the present employer for computing exemption limit.
पिछले नियोक्ताो से प्राप्त उपदान को छूट सीमा की गणना के लिए वर्तमान नियोक्तां से प्राप्ते उपदान के साथ जोड़ा जाता है ।
The employer shall pay gratuity to an employee at the rate of fifteen days ' wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned for every completed year of service or part thereof in excess of six months.
नियोजित किसी कर्मचारी को उस कर्मचारी द्वारा पूरी की गई सेवा के प्रत्येाक वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए जो छह माह से अधिक हो, आहरित अन्तिम वेतन दर के आधार पर पन्द्रथह दिनों के वेतन की दर पर उपदान का भुगतान करेगा ।
Death cum retirement gratuity
मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान
The Act was enacted to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oilfields, plantations, ports, railway companies, shops or other establishments employing ten or more persons and for matters connected therewith or incidental thereto.
इस अधिनियम का अधिनियम फैक्ट्रियों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेलवे कम्प नियों, दुकानों अथवा ऐसे अन्य प्रतिष्ठाैनों जिसमें दस अथवा इससे अधिक व्यनक्ति नियोजित हों, में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने अथवा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए एक योजना की व्यकवस्थाग करने हेतु किया गया है ।