Meaning of Devolution in Hindi - हिंदी में मतलब

profile
Ayush Rastogi
Mar 08, 2020   •  7 views
  • राज्यों को केन्द्र द्वारा दिया गया अधिकार

  • हस्तांतरण

  • अवक्रमण

Synonyms of "Devolution"

Antonyms of "Devolution"

"Devolution" शब्द का वाक्य में प्रयोग

  • A conference of Ministers of Panchayati Raj of the States was held on 11 July 2001 in New Delhi to discuss the reasons for poor progress in respect of devolution of powers upon Panchayats and to determine the measures to ensure that Panchayats emerge as institutions of self - government without further delay.
    राज्यों के पंचायत मंञियों का सम्मेलन नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2001 को हुआ, जिसमें पंचायतों को अधिकार प्रदान करने में धीमी प्रगति के कारणों और पंचायत संस्थाओं को अविलम्ब स्वशासित संस्था बनाने के तरीकों पर विचार किया गया ।

  • The Cabinet took little time in throwing the ball back into Farooq ' s court but not before Advani - the minister in charge of Kashmir affairs - sought to soften the blow by saying that the Government was for greater devolution of powers to states.
    मंत्रिमंड़ल ने गेंद वापस फारूक के पाले में ड़ाल दी, पर कश्मीर मामलं के भी प्रभारी आड़वाणी ने तुरंत ही यह कहकर चोट सहलने की कोशिश की कि सरकार राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में है.

  • With this in view, we have recently appointed a special Task Force, headed by Shri Bhairon Singh Shekhawat, to advise the Government on devolution of financial and administrative powers to the states.
    इसे ध्यान में रखते हुए राज्यों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण के बारे मे सरकार को परामर्श देने के लिए हमने हाल ही में श्री भैरों सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य दल नियुक्त किया है ।

  • Female heirs, it may be noted, are excluded from the devolution of tenancy rights under the legislation of the States.
    यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्यों के विधान के तहत स्त्रियों को भूमिधारण के अधिकार नहीं सौंपे जा सकते ।

  • iv The state governments may enact a law - making provision for vesting Panchayats with such powers and authority as may. be necessary to enable them to function as institutions of self - government and 172 OUR JUDICIARY such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibility upon the Panchayats with respect to the preparation and plans for eco - nomic development and social justice as may be entrusted to them including those in matters listed in the Eleventh Schedule.
    राज़्य सरकारें अधिनियम बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देने का उपबंध कर सकती हैं जिनसे कि ये स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें. इन विधियों में संविधान की ग़्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने आदि के जो काम पंचायतों को सौंपे जाएं, उनके विषय में उन्हें शक्तियां तथा उत्तरदायित्वों के न्यागमन से संबंधित उपबंध हो सकते हैं.

  • The Government of India Act of 1935 proposed to set up a federal polity in India, with a central government and the Provinces deriving their jurisdiction and powers by direct devolution from the Crown.
    भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रस्ताव किया गया कि भारत में फेडरल परिसंघीय राज्य व्यवस्था हो, एक केंद्रीय सरकार हो और प्रांत अपनी अधिकारिता तथा शक्तियां क्राउन से सीधे अंतरण द्वारा प्राप्त करे ।

  • There is an urgent need for genuine devolution of political, administrative, and financial powers to the Panchayati Raj institutions.
    पंचायती राज संस्थानों को राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां वास्तविक रुप से प्रदान करने की तत्काल जरुरत है ।

  • Devolution of tax revenues to states is done on a fixed sharing basis.
    कर राजस्व का अंतरण राज्यों के बीच किसी निर्धारित आधार पर किया जाता है ।

  • The Government of India Act, 1919, provided for a considerable measure of devolution of authority to the provinces.
    भारत शासन अधिनियम 1919 में उपबंध किया गया कि काफी हद तक प्राधिकार का अंतरण प्रांतों को कर दिया जाए ।

  • The Joint Committee on Constitutional Reforms in 1934 observed: Notwithstanding the measure of devolution on the provincial authorities which was the outcome of the Act of 1919, the Government of India is and remains in essence a unitary and centralized Government, with the Governor - General in Council as the keystone of the whole constitutional edifice.
    1934 में संविधान सुधार संबंधी समिति ने कहा: 1919 के अधिनियम के फलस्वरूप प्रांतों को दिए गए प्राधिकार की मात्रा के बावजूद, भारत सरकार एक एकात्मक तथा केंद्रप्रधान सरकार है और मूलतया वैसी बनी रहेगी और गवर्नर जनरल - इन - काउंसिल समूचे संवैधानिक सांचे - ढांचे का प्रमुख स्तंभ होगा ।

0



  0