कठोर
दंड
दण्ड विषयक
दण्डनीय
Punishable
Mahatma Gandhi and Shankerlal Banker, publisher of young India, were tried and convicted in 1922 under Section 124 - A of the Indian penal Code for writing four inflammatory articles against the British in ” Young India.
महात्मा गांधी का मुकदमा महात्मा गांधी और ' यंग इंडिया ' के प्रकाशक शंकरलाल बैंकर को उक़्त पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने वाले चार लेखों के लिए, सन् 1922 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 - ए के अंतर्गत मुकदमा चलाकर दंडित किया
Certain penal measures have been stipulated against the wilful defaulters and others in the above - said circular.
उपर्युक्तय परिपत्र में जानबूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध कतिपय दंडात्म्क उपायों का भी प्रावधान है ।
Article 311, it has been held, would not be attracted if there are no penal consequences like loss of salary, allowances or pension accompanying the action against him.
यह निर्णय दिया गया है कि यदि सिविल सेवक के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ वेतन, भत्तों अथवा पेंशन की हानि जैसे कोई दंडात्मक प्रभाव नहीं है तो अनुच्छेद 311 लागू नहीं होगा ।
” Thirdly: That you, on or about the 12 months preced - ing 15th May, 1908 at various places in Bengal including 32, Muraripukur Road, Maniktola abetted one another and other persons in waging war against His Majesty the King Em - peror of India and thereby committed an of - fence punishable under Section 121 of the In - dian penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions.
कि तुमने 15 मई 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास, 32, मुरारीपुकर रोड, मानिक टोला समेत, बंगाल में कई स्थानों पर भारत के महामहिम सम्राट के विरूद्ध युद्ध करने के लिए एक दूसरे को और अन्य व्यक्तियों को उकसाया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचाराधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया.
One offence is included in the other, under the provisions of Section 71 of the Indian penal Code: the punishment, which may be inflicted, is not to be more severe than could be awarded for any one of such offences.
भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अंतर्गत दोनों अपराध एक दूसरे में मिश्रित हैं और उनके लिए निर्धारित दंड उनमें से किसी एक के लिए दिए जाने वाले दंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए.
Criminals are punished according to the penal laws.
गुनहगारों को दांडिक विधि के अनुसार सजा दी जाती है ।
the main reason of which is the penal Settlement where a large number of freedom fighters and convicts came without their families.
उसका मुख्य कारण है कैदी बस्ती - जहां पर कि स्वतंत्रता - सेनानी व अन्य कैदी अकेले थे.
Secondly, that you on or about the 12 months preceding 15th May, 1908 at various places in Bengal, including 32, Muraripukur Road, Maniktola, did conspire to wage war against the King and to deprive the King of the sovereignty of British India and did conspire to overawe by criminal force the Government of India and the local Government of Bengal and thereby committed an offence punishable under Section 121 - A of the Indian penal Code and within the cognisance of the Court of Sessions.
दूसरा, कि तुमने 15 मई 1908 से एक साल पहले या उसके आसपास 32, मुरारीपरकर रोड, मानिक टोला समेत, बंगाल में कई स्थानें पर सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उन्हें ब्रिटिश भारत के आधिपत्य से वंचित करने का षड्यंत्र किया और तुमने भारत सरकार और बंगाल की स्थानीय सरकार को अनुचित तरीकों से आतंकित करने का प्रयास किया और इस तरह तुमने भारतीय दंड संहिता की धारा 121 - ए के अंतर्गत और सेशन कोर्ट के विचारधिकार के भीतर दंडनीय अपराध किया ।
Sir Henry Elliot in this regard ; prior to the enactment of the Indian penal Code in 1861, observed:
भारतीय दंड संहिता, 1861 के अधिनियम से पहले इस संबंध में सर हेनरी इलियट ने ये विचार व्यक्त किए थे:
And for the purposes of section 196 of the Indian penal Code and the Cyber Appellate Tribunal shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.
और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के उद्देश्यों के लिए एक न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा और साइबर अपील अधिकरण को अपराधिक प्रक्रिया, संहिता 1973 के अध्याय तथा धारा 195 के उद्देश्यों के लिए एक सिविल अदालत के रूप में माना जाएगा ।